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यूपी में 12 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

लखनऊ, 21 मई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का एलान किया है। वित्त विभाग से जारी शासनादेश के अनुसार, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 22 अप्रैल, 2026 को जारी आदेश के क्रम में लिया गया है।

अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के बाद अब राज्य कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी से लागू मानी जाएगी। राज्य के आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा उनके वेतन या पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

राज्य सरकार के इस आदेश का लाभ प्रदेश के सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा।

4 माह के एरियर का नकद भुगतान नहीं, PF खाते में जमा होगा

आदेश में यह भी साफ किया गया है कि एक जनवरी, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 तक की अवधि का DA एरियर कर्मचारियों को नकद नहीं दिया जाएगा। चार महीने की बकाया राशि आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद सीधे कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी।

यह राशि एक मई 2027 तक PF खाते में लॉक रहेगी। यानी कर्मचारी इसे तब तक नहीं निकाल सकेंगे, जब तक कि अंतिम निबटान की स्थिति न हो। जिन कर्मचारियों का PF खाता नहीं है, उनका एरियर पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा। यदि NSC उपलब्ध न हो तो नकद भुगतान किया जाएगा।

मई के वेतन से मिलेगा बढ़ा हुआ DA : कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का नकद लाभ मई, 2026 के नियमित वेतन के साथ मिलना शुरू होगा। यानी मई की सैलरी 60% DA के साथ आएगी।

NPS कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था : राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के लिए एरियर की व्यवस्था अलग रखी गई है। जनवरी से अप्रैल तक के एरियर की 10% राशि कर्मचारी के Tier-1 पेंशन खाते में जमा होगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नकद मिलेगा एरियर

शासनादेश में राहत देते हुए कहा गया है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं आदेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं, या जो एक जनवरी, 2026 से आदेश निर्गत होने तक सेवानिवृत्त हो गए हैं, या अगले छह माह में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें चार महीने के DA एरियर का पूरा भुगतान नकद किया जाएगा।

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