1. Home
  2. हिन्दी
  3. राजनीति
  4. महाराष्ट्र : पूर्व मंत्री नवाब मलिक अंततः अजित पवार गुट में शामिल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर हैं NCP नेता
महाराष्ट्र : पूर्व मंत्री नवाब मलिक अंततः अजित पवार गुट में शामिल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर हैं NCP नेता

महाराष्ट्र : पूर्व मंत्री नवाब मलिक अंततः अजित पवार गुट में शामिल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर हैं NCP नेता

0
Social Share

नागपुर, 7 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर चल रहे धनशोधन मामले में फंसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब पांच माह के इंतजार के बाद आखिरकार अजित पवार के गुट में शामिल हो गए हैं।

राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन गुरुवार को सत्ताधारी दल के साथ बैठते ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मलिक का स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मलिक का समर्थन किया। दरअसल, नवाब मलिक विधानसभा पहुंचे और सबसे पहले अजित पवार गुट के नेता अनिल पाटिल के दफ्तर में गए। इसके साथ ही यह साफ हो गया कि वह अब अजित पवार ग्रुप के साथ हैं।  नवाब मलिक को लेकर पूछे गए सवाल पर अजित पवार ने कहा कि सदन में किसी को कहां बैठना चाहिए, यह तय करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। सभी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था।

विधान परिषद में मलिक को लेकर सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच नोकझोंक

दिलचस्प यह रहा कि सत्र के पहले दिन विधान परिषद में नवाब मलिक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि दाऊद इब्राहिम से रिश्ते का आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं की गोद में ही जाकर मलिक बैठे हैं।

वहीं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगे आरोपों के आधार पर विपक्ष पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा, ‘मलिक पर उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान राजद्रोह का आरोप लगा था और वह जेल भी गए थे, लेकिन जेल जाने के बाद भी ठाकरे ने उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया। इसलिए पहले इसका जवाब दें और फिर हमसे सवाल पूछें। कोई किसी के गोद में नहीं बैठा है। मैं और मुख्यमंत्री एक दूसरे के साथ हैं, और अजित दादा हमारे साथ हैं।’

5 माह से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर हैं एनसीपी नेता

उल्लेखनीय है कि नवाब मलिक पिछले लगभग पांच माह से अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 11 अगस्त को उन्हें मेडिकल आधार पर दो माह की अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद शीर्ष अदालत ने 12 अक्टूबर को उनकी अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि मलिक किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिलने के बाद से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

पिछले वर्ष 23 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे नवाब मलिक

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक को पिछले वर्ष 23 फरवरी को कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड संपत्ति पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत अवधि के दौरान पिछले वर्ष मई से ही कुर्ला के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती हो गए थे।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code