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रहें सचेत : वित्त मंत्रालय ITR दाखिल करने की समयसीमा नहीं बढ़ाएगा, 31 जुलाई है अंतिम तिथि

रहें सचेत : वित्त मंत्रालय ITR दाखिल करने की समयसीमा नहीं बढ़ाएगा, 31 जुलाई है अंतिम तिथि

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नई दिल्ली, 16 जुलाई। वित्त मंत्रालय ने आमजन के इन अफवाहों से सचेत रहने को कहा है कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई के बाद भी बढ़ाई जाएगी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने आयकरदाताओं से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने की अपील करते हुए कहा कि बोला वित्त मंत्रालय की ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा की अपील – आयकरदाता यथाशीघ्र दाखिल कर दें ITR  

संजय मल्होत्रा ने कहा, ‘हमें आशा है कि इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक रिटर्न दाखिल होंगे. हमें आशा है कि यह पिछले वर्ष से अधिक होना चाहिए।’ पिछले वर्ष 31 जुलाई तक लगभग 5.83 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो आकलन साल 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करने का अंतिम दिन था।

पिछले वर्ष दाखिल किए गए थे 5.83 करोड़ आईटीआर

मल्होत्रा ने कहा, ‘हम इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की गति पिछले वर्ष की तुलना में बहुत तेज है और हम उन्हें राय देंगे कि वे अंतिम क्षण तक इंतजार न करें और समयसीमा में किसी भी विस्तार की उम्मीद न पालें।’

कर संग्रहण में 10.5 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य

उन्होंने कर संग्रहण लक्ष्य के संबंध में कहा कि यह कमोबेश 10.5 फीसदी वृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा, ‘जहां तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वृद्धि का प्रश्न है, यह अबतक 12 फीसदी है। हालांकि, रेट में कटौती के कारण उत्पाद शुल्क के मोर्चे पर वृद्धि रेट 12 फीसदी से कम है। वास्तव में यह अभी नकारात्मक है और एक बार कर दरों में कटौती का असर समाप्त हो जाएगा तो लक्ष्य हासिल करने की आशा है। आम बजट 2023-24 के अनुसार सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में 33.61 लाख करोड़ रुपये की सकल कर प्राप्ति की आशा है।

ऑनलाइन मोड में ऐसे कर सकते हैं ITR फाइलिंग

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
  • इसके बाद व्यू रिटर्न या फॉर्म पर क्लिक करें।
  • ई-फाइल किए गए टैक्स का रिटर्न देखें।
  • इसके बाद पेज पर ऐसेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न को चुनें।
  • इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें
  • टैक्स पेड और वेरीफिकेशन पेज खुलेगा, इसपर अपने हिसाब से ऑप्शन को चुनना होगा।
  • इसके बाद प्रिव्यू करके फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद सबमिट कर दें।

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