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दुबारा नहीं होगा एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

दुबारा नहीं होगा एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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नई दिल्ली, 25 फरवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) के छह सदस्यों के चुनाव के लिए महापौर शैली ओबेरॉय द्वारा शनिवार को जारी पुनर्निर्वाचन नोटिस पर रोक लगा दी। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों ने इसे लेकर आज ही पूर्वाह्न याचिका दायर की थी। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी, मेयर व एमसीडी को नोटिस भी जारी की है।

दरअसल, दिल्ली नगर निगम में शुक्रवार को हुए हंगामे और मारपीट के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा कराने का मुद्दा उठा था। यह मामला फिर कोर्ट तक पहुंचा। इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के नए सिरे से चुनाव पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि हंगामे की वजह से एमसीडी सदन की कार्यवाही 27 फरवरी के लिए स्थगित कर दी गई थी। हंगामे के दौरान पार्षद अशोक मनु गिर गए थे और उन्हें समीप के अस्पताल भर्ती कराना पड़ा था। महापौर ने कहा कि स्थायी सदस्य के लिए मतदान की प्रक्रिया दोबारा होगी क्योंकि शुक्रवार को ‘मतपत्रों’ और अन्य दस्तावेजों को फाड़ दिया गया था या वे खो गए हैं।

वरिष्ठ भाजपा नेता हर्षदीप मल्होत्रा और सचदेव ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान दस्तावेज दिखाए, जिसके मुताबिक वरीयता मतदान के तहत ‘आप’ और भाजपा के तीन-तीन सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे दस्तावेजों पर कथित तौर पर ‘तकनीकी विशेषज्ञ’ ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, 24 फरवरी के दस्तावेज की सत्यता को निकाय प्राधिकार ने प्रमाणित नहीं किया है।

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