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महाराष्ट्र : ईडी ने जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक की कई संपत्तियां कुर्क कीं, न्यायिक हिरासत अवधि भी बढ़ी

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नई दिल्ली, 13 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गत फरवरी से जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की कई संपत्तियां कुर्क की हैं। इसी क्रम में विशेष अदालत ने नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

संघीय जांच एजेंसी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक उर्फ नवाब मलिक, उनके परिवार के सदस्यों, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

कुर्क की गईं संपत्तियों में मुंबई के उपनगरीय कुर्ला (पश्चिम) में गोवावाला परिसर और एक वाणिज्यिक इकाई, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित 147.79 एकड़ कृषि भूमि, कुर्ला (पश्चिम) में तीन फ्लैट और बांद्रा (पश्चिम) में दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं।

इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय ने नवाब मलिक की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने को कहा है, जिसमें उन्होंने धनशोधन मामले में उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है। दरअसल, बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ मंत्री ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें जेल से तत्काल रिहाई के अनुरोध वाली उनकी अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया गया था।

नवाब मलिक पर कुर्ला इलाके में एक संपत्ति को हड़पने का आरोप

ज्ञातव्य है कि नवाब मलिक पर मुंबई के कुर्ला इलाके में एक संपत्ति को हड़पने का आरोप है। इस संपत्ति की बाजार में कीमत 300 करोड़ रुपये है। गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहायकों से संपत्ति सौदे की जांच के सिलसिले में ईडी ने 62 वर्षीय मलिक को गत 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

एनसीपी नेता मलिक को सात मार्च तक ईडी की हिरासत में रखा गया था और फिर उन्हें 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत चार अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। मलिक को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित एक विशेष अदालत के समक्ष सोमवार को पेश किया गया, जहां न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी।