DOT का टेलीकॉम कम्पनियों को सख्त निर्देश- अब प्रति ग्राहक 9 सिम की उच्चतम सीमा

नई दिल्ली, 20 अगस्त। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DOT) ने टेलीकॉम कम्पनियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे प्रति ग्राहक नौ सिम की उच्चतम सीमा को किसी भी सब्सक्राइबर के लिए पार न करें। यह जानकारी गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में दी गई।

सरकारी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया, ‘24 अगस्त 2026 से, टीएसपी (टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर) ऐसे हर सब्सक्राइबर की पहचान करने के लिए जरूरी तकनीकी और संगठनात्मक उपाय करेंगे, जो तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन लेना चाहता है। वे उसे सूचित करेंगे कि उसके पास पहले से ही किसी व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम संख्या में मोबाइल कनेक्शन हैं और इसलिए, उसे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।’

तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन की जानकारी DIP पर उपलब्ध

इन निर्देशों के तहत ग्राहकों को ‘कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म’ (सीएएफ) में यह जानकारी देनी होगी कि उनके नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में पहले से कौन-कौन से मोबाइल कनेक्शन हैं। डीओटी के सर्कुलर में बताया गया है कि जिन ग्राहकों ने तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन ले रखे हैं, उनकी जानकारी विभाग के द्वारा विकसित किए गए ‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ (DIP) पर उपलब्ध है।

डीओटी ने टेलीकॉम ऑपरेटरों की मदद के लिए यह सिस्टम बनाया है ताकि वे ऐसे ग्राहकों की पहचान कर सकें, जिनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा पूरी हो चुकी है। डीआईपी अलग-अलग टेलीकॉम कम्पनियों से मिली ग्राहकों की जानकारी का इस्तेमाल करता है। यह जानकारी टेलीकॉम कम्पनियों के लिए उन ग्राहकों की पहचान करने में काम आती है जिन्होंने 9 सिम कार्ड की अधिकतम सीमा पार कर ली है।

…. तो मोबाइल कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा

सर्कुलर में कहा गया है, ‘जब तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) की शर्तों के आधार पर ऐसे उपाय लागू नहीं करते, तब तक तय सीमा से ज्यादा एक्टिवेट किए गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सस्पेंशन तब तक रहेगा, जब तक मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा पार करने से जुड़ा मामला सुलझ नहीं जाता।’

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