दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, सरकारी-प्राइवेट दोनों के 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे घर से काम
नई दिल्ली, 25 नवंबर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। यह निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी में संचालित सभी दिल्ली सरकार के कार्यालयों एवं निजी प्रतिष्ठानों के लिए जारी किया गया।
- क्या कहा गया है दिल्ली सरकार के आदेश में?
जीएनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संचालित सभी निजी कार्यालय, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। जीएनसीटीडी के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्यालयों के लिए- सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे और अधिकतम 50% कर्मचारी कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है सोमवार शाम दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 अंक दर्ज किया गया जबकि एक दिन पहले रविवार को यह 391 अंक था। आदेश में आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गयी है, जिसमें अस्पताल, अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अग्निशम सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाएं, आपदा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण समेत आवश्यक सेवाएं शामिल हैं।
