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दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘एनिमल’ की ओटीटी रिलीज रोकने संबंधी याचिका पर नेटफ्लिक्स को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘एनिमल’ की ओटीटी रिलीज रोकने संबंधी याचिका पर नेटफ्लिक्स को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली, 19 जनवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘एनिमल’ को डिजिटल स्ट्रीमिंग मंच पर रिलीज करने तथा उसके उपग्रह प्रसारण पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली फिल्म के सह-निर्माता ‘सिने 1 स्टूडियोज’ की याचिका पर सुपर कैसेट्स और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है।

उच्च न्यायालय ने फिल्म के सह-निर्माता ‘सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘क्लवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ (पूर्व नाम सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड) को नोटिस जारी किया, जिसके साथ फिल्म के उपग्रह अधिकार देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने कहा कि तीनों प्रतिवादियों को वादी द्वारा पेश किए दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने के हलफनामे भी दाखिल करने होंगे, जिसके बगैर उनके लिखित बयान रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे।

उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिए आदेश में कहा, ‘‘अत: वादपत्र को वाद के रूप में पंजीकृत किया जाए। समन जारी किया जाए।’’ सिने 1 स्टूडियोज ने समझौते के उल्लंघन का दावा किया और कहा कि उसे एक रुपया तक नहीं दिया गया है जबकि सुपर कैसेट्स ने दलील दी कि वादी को 2.6 करोड़ रुपये दिए गए जिसका अदालत में खुलासा नहीं किया गया। बहरहाल, सिने 1 के वकील ने कहा कि इस संबंध में पेश किया गया दस्तावेज कथित तौर पर ‘‘प्रथम दृष्टया नकली और जाली’’ है।

उच्च न्यायालय ने मामले में दलीलें पूरी करने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की और स्पष्ट किया कि अगर कोई भी पक्ष अनुचित रूप से दस्तावेजों को अस्वीकार करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। वादी ने कहा कि दोनों प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म निर्माण के लिए एक समझौता किया था।

‘सिने 1’ ने दावा किया कि समझौते के तहत उसके पास मुनाफे में 35 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी और फिल्म में 35 प्रतिशत की बौद्धिक संपदा का अधिकार था। वहीं, सुपर कैसेट्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने कहा कि वादी ने फिल्म में कोई पैसा नहीं लगाया और सभी खर्च उनके मुवक्किल ने उठाए हैं।

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