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दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर CBI से मांगा जवाब, 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर CBI से मांगा जवाब, 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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नई दिल्ली, 2 जुलाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटासा केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर CBI को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। CBI सात दिन में अपना जवाब दाखिल करेगी। CBI के जवाब पर केजरीवाल अगले दो दिनों में अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। उसके सप्ताह भर बाद यानी 17 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा।

हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो वर्ष पहले दर्ज मामले में केजरीवाल को छह माह पहले केंद्रीय एजेंसी ने समन जारी किया था। ईडी की गिरफ्तारी के बाद 23 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी।

सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?

एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं और न ही उनके देश छोड़कर भागने की आशंका यानी फ्लाई रिस्क भी नहीं है। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि 2022 में दर्ज मामले पर 2024 में पूछताछ की गई।

केजरीवाल ने सीबीआई की रिमांड को भी चुनौती दी है

केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई की रिमांड को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार लचर हैं, अरेस्ट की आवश्यकता सिर्फ छह लाइनों में बताई गई है।

इस दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पूछा कि अभी इस अर्जी में आप सिर्फ गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं? इसमें जमानत के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। इस पर सिंघवी ने कहा, ‘हां, आप सही कह रही हैं। हम जमानत के लिए अलग अर्जी दाखिल करेंगे।’

सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि इसी आधार पर एक और आरोपित की याचिका हाई कोर्ट में लंबित है, उस पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी? इस पर जस्टिस बंसल ने कहा कि उसके साथ ही सुनवाई की तारीख तय कर सकते हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई तय की है।

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