1. Home
  2. हिन्दी
  3. बॉलीवुड
  4. दिल्ली हाई कोर्ट का टेलीकॉम मिनिस्ट्री को निर्देश – बिना इजाजत अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और तस्वीर का नहीं किया जा सकता इस्तेमाल
दिल्ली हाई कोर्ट का टेलीकॉम मिनिस्ट्री को निर्देश – बिना इजाजत अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और तस्वीर का नहीं किया जा सकता इस्तेमाल

दिल्ली हाई कोर्ट का टेलीकॉम मिनिस्ट्री को निर्देश – बिना इजाजत अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और तस्वीर का नहीं किया जा सकता इस्तेमाल

0
Social Share

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। बॉलीवु के मेगास्टार अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनके नाम, छवि या आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिग्गज अभिनेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने फ्लैग किए गए कंटेंट को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश दिया।

यह देखते हुए कि अभिनेता उन लोगों से व्यथित हैं, जो उनकी अनुमति के बिना अपने सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग कर रहे हैं, जस्टिस नवीन चावला ने कहा, ‘यह गंभीरता से विवादित नहीं हो सकता है कि वादी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और विभिन्न विज्ञापनों में भी प्रतिनिधित्व करता है।’

‘बिग बी’ के नाम से लोकप्रिय अमिताभ बच्चन ने अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की रक्षा के लिए दुनियाभर में एक याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पुस्तक प्रकाशकों, टी-शर्ट विक्रेताओं और विभिन्न अन्य व्यवसायों के खिलाफ निरोधक आदेश भी मांगा है।

दिग्गज अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील दी थी, ‘जो कुछ चल रहा है, मैं बस उसका आभास दे रहा हूं। कोई टी-शर्ट बना रहा है और उन पर अपना चेहरा लगाने लगा। कोई उनका पोस्टर बेच रहा है। किसी ने जाकर डोमेन नाम amitabhbachchan.com रजिस्टर किया है। इसलिए हम आए हैं।’

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code