दिल्ली की अदालत ने सुपरटेक के अध्यक्ष आरके अरोड़ा को दी 30 दिन की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली, 17 जनवरी। दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार सुपरटेक के अध्यक्ष और प्रवर्तक आर के अरोड़ा को चिकित्सा आधार पर मंगलवार को एक महीने की अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगाला ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर राहत दी।
न्यायाधीश ने आरोपी को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया और उसे अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी ऐसे कार्य या चूक में शामिल होगा, जो गैरकानूनी है या जो लंबित मामले की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।’’ अरोड़ा ने दावा किया था कि वह कई बीमारियों से ग्रस्त है और इसलिए तीन महीने की अंतरिम जमानत दी जाए।
उन्होंने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन लगभग 10 किलोग्राम कम हो गया है और उन्हें ‘तत्काल चिकित्सा सहायता’ की आवश्यकता है। उन्हें 27 जून 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और इस समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी,फर्जीवाड़ा और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में दर्ज 26 प्राथमिकी के आधार पर जांच कर रही है। कंपनी पर कम से कम 670 मकान खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।