महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे व संजय राउत पर मानहानि का केस, शिंदे ग्रुप के सांसद की शिकायत पर कोर्ट ने जारी किया समन
मुंबई, 27 जून। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) नेताओं – उद्धव ठाकरे और संजय राउत को शिंदे खेमे के एक सांसद राहुल शेवाले की शिकायत पर समन जारी किया है। शिवसेना सांसद शेवाले के खिलाफ पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित कथित अपमानजनक लेखों को लेकर कोर्ट ने उद्धव और राउत को यह समन जारी किया है।
सांसद राहुल शेवाले ने ‘सामना‘ में प्रकाशित लेख पर जताई है आपत्ति
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) एसबी काले ने मुंबई दक्षिण-मध्य निर्वाचन क्षेत्र से सांसद शेवाले द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में सोमवार को समन जारी किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत को 14 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
14 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट से संबंधित राहुल शेवाले ने ‘अपमानजनक’ प्रकाशित करने के लिए दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) और 501 (मानहानि करने वाली बात को छापना या उकेरना) के तहत काररवाई की मांग की है। यह कथित लेख ‘सामना’ के मराठी और हिन्दी संस्करणों में उनके खिलाफ छपे थे। उद्धव ठाकरे सामना के मुख्य संपादक हैं, राउत इसके कार्यकारी संपादक हैं।