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अवधेश राय हत्‍याकांड में 26 वर्षों बाद फैसला, मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद, 5 लाख जुर्माना

अवधेश राय हत्‍याकांड में 26 वर्षों बाद फैसला, मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद, 5 लाख जुर्माना

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गाजीपुर, 15 दिसम्बर। गाजीपुर के एमपी-एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट केस की सुनवाई पूरी कर ली है। उन्हें 1996 में दायर हुए 5 मामलों को लेकर आज बहुप्रतीक्षित फैसले के तहत दोषी करार दे दिया गया है।

मुख्‍तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा

एमपी-एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने जिरह पूरी होने के बाद मुख्‍तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुख्‍तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा मिली है।

फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट का यह मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली में 1996 में दर्ज हुआ था। इस केस को लेकर एडीजीसी क्रिमीनल नीरज श्रीवास्तव के अनुसार अंसारी और उसके सहयोगियों पर कुल 5 गैंग चार्ज है।

सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्तार के खिलाफ वैसे तो 54 केस हैं। लेकिन गैंगस्टर एक्ट में काररवाई के लिए 5 केस को आधार बनाया गया था। इन 5 में 2 वाराणसी, 2 गाजीपुर और एक चंदौली में हुए केस थे। 1996 में ये केस दर्ज हुए थे। 26 साल के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के पांच चार्ज –

1- राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी।

2- वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर।

3- अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी।

4- कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली. गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी।

5- गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला।

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