
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में परिवादी से जिरह पूरी, 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
सुलतानपुर, 11 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपित काग्रेसी नेता राहुल गांधी के केस में मंगलवार को परिवादी से बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो गई। परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में बचाव पक्ष ने परिवादी विजय मिश्र से जिरह पूरी कर ली है। कोर्ट ने शेष साक्ष्य की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख नियत कर दी है।
उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त, 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
लगभग सात वर्ष पुराने इस मामले में रायबरेली सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। मामले में अगली नियत तारीख पर परिवादी के अन्य गवाहों का साक्ष्य होगा।