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हाथरस भगदड़ कांड : मुख्य आरोपित देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

हाथरस भगदड़ कांड : मुख्य आरोपित देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

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हाथरस, 6 जुलाई। हाथरस जिले में गत दो जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले में मुख्य आरोपित और भोले बाबा के प्रमुख सेवादार देव प्रकाश मधुकर को शहर के सीजीएम कोर्ट ने शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भोले बाबा ने कहा – अपराध के दोषी को माफ नहीं किया जाएगा

हालांकि, आज मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद साकार विश्व हरि ‘भोले बाबा’ उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव ने खुद ही मीडिया के जरिए सामने आकर अपने अनुयायियों से अपील करते हुए कहा था कि इस अपराध के दोषी को माफ नहीं किया जाएगा और बड़ी काररवाई की बात कही थी। गौरतलब है कि उस हादसे 121 लोगों की जान गई और लगभग तीन दर्जन घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

80 हजार लोगों की अनुमति थी, समागम से शामिल हुए 2.50 लाख लोग

हाथरस भगदड़ मामले में मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के बाद चुप्पी तोड़ते हुए भोले बाबा ने घटना को व्यथित करने वाला करार दिया था। इसके साथ ही उनके प्रति सांत्वाना प्रकट की थी, जिनके परिवार वालों ने अपनों का या तो खो दिया या उनका इलाज जारी है। बाबा का पूरा समागम हाथरस जिले के फुलारी गांव में दो जुलाई को घटित हुआ था। इस हादसे के दिन कुल 250,000 लोग शामिल हुए थे जबकि आदेश यह था कि सिर्फ 80,000 लोग ही इस समागम में सम्मलित हों।

बाबा ने यह भी कहा था कि उसने अपने वकील एपी सिंह के माध्य से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवनभर उनकी मदद करें।

फिलहाल हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्ष इलाहाबाद के पूर्व चीफ जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। सरकार ने साथ ही साफ कर दिया है कि हादसे की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ करवाएं। आयोग अगले दो महीने तक भगदड़ की घटना की जांच करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।

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