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मुंबई : सैफ अली खान के बांग्लादेशी हमलावर को कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा

मुंबई : सैफ अली खान के बांग्लादेशी हमलावर को कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा

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मुंबई, 19 जनवरी। मशहूर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हमले के मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपित का चेहरा देखने और कुछ पूछताछ के बाद पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

दरअसल, जब गिरफ्तार आरोपित 30 वर्षीय शरीफुल इस्लाम को कोर्ट में पेश किया गया, तब सबसे पहले कोर्ट ने उसका नाम पूछा और उससे चेहरा दिखाने को कहा गया। फिर कोर्ट ने आरोपित से पूछा कि क्या पुलिस के खिलाफ उसकी कोई शिकायत है, तब ने जवाब दिया कि ‘नहीं’।

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसे घटनास्थल से चाकू मिला है और लीलावती हॉस्पिटल में सैफ के शरीर से निकला चाकू का टुकड़ा भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि, चाकू के तीन टुकड़े हुए हैं। दो टुकड़े मिल गए हैं और एक की तलाश की जा रही है।

बांग्लादेशी नागरिक है आरोपित मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद

मुंबई पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद जब जांच की गई तो पता चला है कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। वह बांग्लादेश से भारत किसी गुप्त रास्ते से पहुंचा और उसे यहां किसने मदद की और उसे कौन सहारा दे रहा था या उसकी पहचान का कौन-कौन रह रहा है, इसकी जांच जारी है। यह भी पता चला है कि आरोपित ने जो कपड़ा घटना के वक्त पहना था, उसने उसे कहीं छिपा दिया है।

आरोपित के वकील का बयान

मुंबई पुलिस ने कोर्ट से आरोपित की 14 दिनों की कस्टडी मांगी। लेकिन आरोपित के वकील ने कोर्ट कहा कि उसपर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि यह मामला एक सेलिब्रिटी का है, इस वजह से इतना जोर दिया जा रहा है। वहीं सरकारी वकील ने अपने बयान में कहा कि आरोपित को पता है कि किस इलाके में सेलिब्रिटी रहते हैं। जाहिर-सी बात है, वहां सुरक्षा होती है। इसके बावजूद वह अंदर तक पहुंचा, तो इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग थी। वकील ने आगे कहा कि आरोपित का ब्लड सेम्पल लेने की जरूरत है, जिससे उसके खून को मैच किया जा सके।

एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था शरीफुल इस्लाम

आरोपित शरीफुल इस्लाम को कोर्ट में पेश किए जाने से पहले डीसीपी जोन 9 दीक्षित गेदम ने मीडिया से बातचीत में उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था ‘आरोपित के बांग्लादेशी होने का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिक सबूत हैं। उसके पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं हैं। कुछ जब्ती हैं, जो संकेत देती हैं कि वह बांग्लादेशी नागरिक है।’

उन्होंने कहा, ‘पहली नजर में आरोपित बांग्लादेशी है और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था। वह अपना वर्तमान नाम विजय दास बताता था। वह 5-6 महीने पहले मुंबई आया था। वह कुछ दिनों तक मुंबई में रहा और फिर मुंबई के आसपास के इलाकों में रहा। विजय दास, बिजॉय दास और मोहम्मद इलियास सहित कई नामों का इस्तेमाल करने वाला शरीफुल इस्लाम एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था।’

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