1. Home
  2. हिन्दी
  3. राष्ट्रीय
  4. कोचिंग सेंटर मौत मामला: जमानत के लिए CBI कोर्ट पहुचेंगे बेसमेंट मालिक, कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा
कोचिंग सेंटर मौत मामला: जमानत के लिए CBI कोर्ट पहुचेंगे बेसमेंट मालिक, कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा

कोचिंग सेंटर मौत मामला: जमानत के लिए CBI कोर्ट पहुचेंगे बेसमेंट मालिक, कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा

0
Social Share

नई दिल्ली, 3 अगस्त। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया, जहां पिछले महीने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले तीन विद्यार्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील पर गौर किया कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले की जांच शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को ‘‘यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपी कि जनता को जांच पर कोई संदेह न हो।’’

मजिस्ट्रेट अदालत ने बेसमेंट के सह मालिक परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जामनत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली की एक अन्य अदालत का दरवाजा खटखटाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने सह-मालिकों की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें उपयुक्त या सीबीआई अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर करने की छूट दी। बेसमेंट के सह-मालिकों के वकील अमित चड्ढा ने कहा, ”अदालत से (लिखित) आदेश मिलने के बाद हम आज सीबीआई अदालत के समक्ष नयी जमानत याचिका दायर करेंगे।”

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code