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मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज, ठाणे की सभा में तलवार दिखाने पर काररवाई

मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज, ठाणे की सभा में तलवार दिखाने पर काररवाई

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मुंबई, 13 अप्रैल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ नौपाडा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज होने की पुष्टि ठाणे के पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह ने की है।

ठाणे में मंगलवार की शाम एक जनसभा के दौरान तलवार दिखाने के आरोप में ठाकरे पर यह काररवाई की गई है। फिलहाल ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा फिर से चढ़ने लगा है। राज ठाकरे ने भी साफ कह दिया है कि वह अपने मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं है।

गौरतलब है कि ठाणे की जनसभा में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि तीन मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो देशभर में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इसके पूर्व नववर्ष गुढ़ी पड़वा के दिन शिवाजी पार्क में आहूत रैली के दौरान भी उन्होंने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को हटाने की बात कही थी।

राज ठाकरे ने ठाणे की रैली में राज्य सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा था, ‘मुझे किसी के धर्म में बाधा नहीं डालना है, और न किसी प्रकार से शांति भंग करना है और न ही कोई प्रपंच करना है। लेकिन यदि सरकार को शांति चाहिए तो वह लाउडस्पीकर को हटाए।’

ठाकरे ने कहा, ‘किसी को भी दंगल नहीं चाहिए। लेकिन लाउडस्पीकर से सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में अब यह बंद होना चाहिए। फुटपाथ और रास्ते पर जमा होकर क्या दिखाना चाहते हैं? प्रार्थना तुम्हारी है तो तुम घर में करो।’

साल के 365 दिन लाउडस्पीकर का नाटक अब राज्य में नहीं चलेगा

ठाकरे ने कहा कि तीन मई तक सरकार सभी मौलवियों को बुलाकर समझाए और उचित कदम उठाने का आवाहन भी किया। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने अपने तरकश में से मुख्य बाण नहीं निकाला है और उसे निकालने पर मजबूर न किया जाए। उन्होंने कहा कि त्यौहार के कुछ दिनों की बात समझ में आती है, लेकिन साल के 365 दिन लाउडस्पीकर का नाटक अब राज्य में नहीं चलेगा।

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