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बजट 2023 : निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रीजीम को सर्वाधिक राहत दी, आयकर के अब 5 स्लैब होंगे

बजट 2023 : निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रीजीम को सर्वाधिक राहत दी, आयकर के अब 5 स्लैब होंगे

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नई दिल्ली, 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में मध्य वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है।

निर्मला सीतारमण ने सर्वाधिक राहत इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रीजीम में दी है। इसमें स्लैब की संख्या घटाई गई है। इसके अलावा स्लैब में टैक्स रेट्स में भी कमी की गई है। विशेषेज्ञों ने भी कहा था कि सरकार को न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है। सरकार ने एक्सपर्ट्स की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश की है।

टैक्स की नई रीजीम अब डिफॉल्ट रीजीम बन जाएगी

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि इनकम टैक्स की न्यू रीजीम अब इनकम टैक्स की डिफॉल्ट रीजीम बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई टैक्सपेयर ओल्ड टैक्स रीजीम में रहना चाहता है तो उसे बताना होगा। अभी स्थिति उल्टी थी। ओल्ड टैक्स रीजीम डिफॉल्ट रीजीम होती थी। अगर कोई टैक्सपेयर नई टैक्स रीजीम में रहना चाहता था तो उसे इसके बारे में पहले से बताना पड़ता था।

7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं

निर्मला ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स की नई रीजीम में 5 स्लैब होंगे। पहले स्लैब की संख्या छह थी। इसके अलावा न्यू टैक्स रीजीम में सेक्शन 87ए के तहत मिल रही छूट को सालाना 5 लाख रुपये की इनकम से बढ़ाकर सालाना 7 लाख रुपये की इनकम के लिए कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग न्यू टैक्स रीजीम को सेलेक्ट करेंगे, उन्हें 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।

बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़कर 3 लाख रुपये हुई

इनकम टैक्स की नई रीजीम में 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले लोगों को 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।

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