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बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश : अंतिम फैसला आने तक औरंगाबाद का नाम न बदलें

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश : अंतिम फैसला आने तक औरंगाबाद का नाम न बदलें

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छत्रपति संभाजीनगर, 24 अप्रैल। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि अंतिम फैसला आने तक सरकारी दस्तावेजों पर औरंगाबाद का नाम नहीं बदला जाए।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने दो शहरों – औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं, हाई कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए शिकायत की कि शहर के डाकघरों, राजस्व, स्थानीय पुलिस और अदालतों में संभाजीनगर का खुले तौर पर उल्लेख और उपयोग किया गया है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम-बहुल डिवीजनों में नाम तत्काल बदलने के लिए एक अभियान चलाया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाम बदलने को लेकर अंतिम फैसला आने तक सरकारी दस्तावेजों पर औरंगाबाद का नाम नहीं बदलने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई होने तक सरकारी दस्तावेजों पर नाम नहीं बदले जाएं और यदि ऐसा हो रहा है तो इसे तुरंत रोका जाए। कोर्ट ने इसी क्रम में औरंगाबाद का नाम बदलने के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई सात जून तक के लिए स्थगित कर दी।

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