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धन शोधन मामला : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा

धन शोधन मामला : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा

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मुंबई, 7 नवंबर। धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में बुरी तरह फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा आघात लगा, जब रविवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन्हें 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही विशेष अदालत के उस फैसले को भी रद कर दिया, जिसमें देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

हाई कोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला भी किया रद

स्मरण रहे कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें छह नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज गया था। शनिवार को देशमुख को स्पेशल हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था।

विशेष अदालत के फैसले के बाद देशमुख को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल लाया गया था। हालांकि, ईडी ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की और खुद देशमुख की कस्टडी की मांग की। हाई कोर्ट ने इसी अपील पर आज सुनवाई करते हुए विशेष अदालत का फैसला रद किया और देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजने का फैससा सुनाया।

देशमुख पर ईडी ने लगाए गंभीर आरोप

ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि अनिल देशमुख सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल थे। अब तक की जांच के आधार पर देशमुख को हिरासत में देना केस के हित में है। इस मामले में 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में सभी दोषियों को कठघरे में लाकर पूरे मामले के खुलासे की जरूरत है। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि इस मामले में विदेशी लिंक से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

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