Homeहिन्दीराष्ट्रीयज्ञानवापी मस्जिद विवाद : ASI ने कोर्ट से और 4 सप्ताह तक...

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद : ASI ने कोर्ट से और 4 सप्ताह तक सर्वेक्षण रिपोर्ट न जारी करने की अपील की

वाराणसी, 3 जनवरी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय से ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट को और चार सप्ताह तक सार्वजनिक न करने का बुधवार को आग्रह किया। यह जानकारी हिन्दू पक्ष के वकील ने दी।

हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के बताया कि वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। एएसआई ने गत 18 दिसम्बर को जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की थी।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था, जिसके बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

सर्वेक्षण जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश पर किया गया था, जिसमें मस्जिद के गुंबदों, तहखानों और पश्चिमी दीवार के नीचे सर्वेक्षण की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। इसमें कहा गया है कि एएसआई को इमारत की उम्र और प्रकृति का निर्धारण करने के लिए खंभों की भी जांच करनी चाहिए। अदालत ने एएसआई से यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि विवादित जमीन पर खड़े ढांचे को कोई नुकसान न हो।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments