बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने पर केंद्र सरकार ने नियमों में किया बदलाव
नई दिल्ली, 7नवंबर। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर नियमों में संशोधन किया है। केंद्रीय पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक बीते बुधवार को जारी नए नियमों के तहत दिल्ली और आस-पास के इलाकों में पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया गया है।
किसानों को अब पराली जलाना पड़ेगा मंहगा, 30,000 रुपये तक का जुर्माना
नए नियमों के मुताबिक दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। दो से पांच एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
गौरतलब है कि यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच लिया गया है, जहां कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंच रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का औसत AQI 362 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के कई इलाको में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।
आनंद विहार में AQI 422, जहांगीरपुरी में 431, और वजीरपुर में 428 दर्ज किया गया। अन्य स्थानों जैसे अशोक विहार (416), मुंडका (421), और रोहिणी (403) में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण दर्ज किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम तथा उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा क्षेत्रों में AQI 252 से 313 के बीच दर्ज किया गया।