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दिल्ली आबकारी नीति केस : तिहाड़ जेल में ही मनेगी संजय सिंह की दिवाली, 24 नवम्बर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली आबकारी नीति केस : तिहाड़ जेल में ही मनेगी संजय सिंह की दिवाली, 24 नवम्बर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

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नई दिल्ली, 10 नवम्बर। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार AAP सासंद संजय सिंह की आज झटका लगा, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत 24 नवम्बर तक बढ़ा दी। कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि अब संजय सिंह की दिवाली जेल में ही मानेगी। हालांकि इस दौरान संजय सिंह को कोर्ट ने विकास कार्यो संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है।

संजय सिंह से हस्ताक्षर मांगते हुए विकास कार्यों से संबंधित दो सहमति पत्र भी दाखिल किए गए। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। इसके साथ ही आज मानहानि मामले में पंजाब से प्रोडक्शन वारंट भी कोर्ट में आया, जिस पर कोर्ट ने संजय सिंह को पंजाब के अमृतसर की अदालत में पेश करने की भी इजाजत दे दी है।

उल्लेखनीय है कि आज (10 नवम्बर) संजय सिंह की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही थी। इस दौरान उन्हें स्पेशल जज एमके नागपाल के कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।

संजय सिंह ने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना

अदालत से निकलते वक्त संजय सिंह ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। ये लोग केजरीवाल की सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि उनके साथ बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं।

इससे पहले संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवम्बर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। उन्हें 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। संजय सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी गिरफ्तारी से पहले 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जमानत को लेकर संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। वहीं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी है।

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