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I-PAC छापेमारी केस : कलकत्ता हाई कोर्ट ने निस्तारित की TMC की याचिका, ईडी का कथन – कुछ भी जब्त नहीं किया

I-PAC छापेमारी केस : कलकत्ता हाई कोर्ट ने निस्तारित की TMC की याचिका, ईडी का कथन – कुछ भी जब्त नहीं किया

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कलकत्ता, 14 जनवरी। राजनीतिक परामर्श फर्म I-PAC (Indian Political Action Committee) के कार्यालय व इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर की गई छापेमारी से जुड़े विवाद पर कलकत्ता हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के साथ ही उनका निस्तारण भी कर दिया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुआई वाली पार्टी की ओर से अपनी याचिका में गोपनीय राजनीतिक डेटा की सुरक्षा की मांग की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि ईडी ने सूचित किया है कि उसने पिछले सप्ताह (आठ जनवरी) की छापेमारी के दौरान आई-पैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के कार्यालय और घर से कुछ भी जब्त नहीं किया है।

टीएमसी ने अदालत में याचिका दायर कर आठ जनवरी को इन दोनों परिसरों पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए व्यक्तिगत और राजनीतिक डेटा के संरक्षण का आदेश देने की मांग की थी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के समक्ष कहा कि एजेंसी ने इन दोनों परिसरों से कुछ भी जब्त नहीं किया है।

आगे विचार करने के लिए कुछ नहीं बचा : हाई कोर्ट

टीएमसी की याचिका का निबटारा करते हुए न्यायमूर्ति सुव्रा घोष ने टिप्पणी की कि ईडी और भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दलीलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा दायर इस याचिका में आगे विचार करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है।

ईडी की ओर से दायर याचिका भी स्थगित

न्यायमूर्ति घोष ने ईडी द्वारा दायर उस याचिका को भी स्थगित कर दिया, जिसमें गत आठ जनवरी को ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने के आरोप लगाया था, जब छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी सॉल्ट लेक स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म के कार्यालय और दक्षिण कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित फर्म के निदेशक के आवास पर गई थीं।

उच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी की याचिका को इस आधार पर स्थगित कर दिया कि ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें ‘वर्तमान आवेदन के लगभग समान प्रार्थनाएं’ शामिल हैं।

जो कुछ भी कब्जे में लिया, वो सीएम साथ ले गईं : एसवी राजू

एसवी राजू कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने जो कुछ भी अपने कब्जे में लिया था, उसे सीएम ममता बनर्जी ले गईं। इससे पहले ईडी ने हाई कोर्ट को बताया कि पिछले हफ्ते आई-पैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर हुई तलाशी के सिलसिले में दायर याचिकाओं को टाल दिया जाए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पार्टी सिर्फ अपने डेटा की सुरक्षा चाहती है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई तय तारीख (नौ जनवरी) पर नहीं हो सकी थी क्योंकि अदालत परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी।

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