दिल्ली में बढ़ते AQI पर सरकार सख्त : होटलों में तंदूर में कोयले के इस्तेमाल पर रोक, खुले में कचरा जलाने पर 5000 का जुर्माना
नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए खुले में कचरा जलाने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और खुली खाने-पीने की जगहों पर तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी गई है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।
इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए।
जिला प्रशासन एवं दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि खुले में… pic.twitter.com/uOyLseFzfB
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 9, 2025
पर्यावरण विभाग, जिला प्रशासन व नगर निगम को सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने X पोस्ट में कहा, ‘दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन एवं दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि खुले में कूड़ा जलाने वालों पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाए। सभी नागरिकों से विनम्र आग्रह है कि खुले में कचरा न जलाएं। आप सभी का एक छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है।’ यह कदम शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए उठाए गए हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पिछले कई दिनों से ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में बना हुआ है।
AQI में सुधार, लेकिन हवा ‘खराब’ श्रेणी में
इस बीच सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार मंगलवार को एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ और AQI 291 के साथ ‘खराब’ कैटेगरी में रहा। हालांकि, शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं। बुधवार सुबह दिल्ली भर में इसी तरह की AQI रीडिंग देखी गईं – बवाना में 283, अलीपुर में 264, जहांगीरपुरी में 313, बुराड़ी क्रॉसिंग में 272, पंजाबी बाग में 280 और आनंद विहार में 298, आदि।
