1. Home
  2. राज्य
  3. दिल्ली
  4. दिल्ली में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, रेखा सरकार ने दी अनुमति
दिल्ली में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, रेखा सरकार ने दी अनुमति

दिल्ली में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, रेखा सरकार ने दी अनुमति

0
Social Share

नई दिल्ली, 29 जुलाई। दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुआई वाली सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को सशक्त और कहीं अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस क्रम में महिलाओं को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में भी अब कार्य करने की छूट दी जा रही है।

यह निर्णय दिल्ली को 24×7 बिजनेस हब बनाने में मदद करेगा : सीएम रेखा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उप राज्यपाल की स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव उन्हें शीघ्र भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दिल्ली को 24×7 बिजनेस हब बनाने में मदद करेगा। साथ ही इस क्षेत्र के कार्यबल (वर्कफोर्स) में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा और व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देगा।

महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे

सीएम रेखा का कहना है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनमें रात की ड्यूटी के दौरान परिवहन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल हैं। देश के कुछ राज्यों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की छूट मिली हुई है।

महिलाओं को नहीं थी रात नौ बजे के बाद काम करने की छूट

सीएम ने कहा कि इस विषय पर उप राज्यपाल से पहले चर्चा हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस निर्णय को लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 में छूट दी जा रही है। इस अधिनियम की धारा 14, 15 एवं 16 के अनुसार महिलाओं को (गर्मी के मौसम में) रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक व (सर्दी के मौसम में) रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कार्य करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है।

छूट देने के साथ ही सरकार ने लगाईं ये शर्तें

  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट (24×7) में कार्य करने की छूट में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी या तनाव न हो, इसके लिए कड़े प्रावधान (शर्तें) लागू की जा रही हैं।
  • महिलाओं को रात्रि पाली में रखने से पहले उनकी लिखित सहमति लेना जरूरी होगा।
  • कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
  • इसके अलावा महिला जहां काम करेगी, वहां पर कम्पनी को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी
  • साथ ही महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, टॉयलेट, लॉकर आदि की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।
  • नियम यह भी बनाया गया है कि महिलाओं को वेतन का भुगतान बैंक/ईसीएस से होना चाहिए।
  • शर्तों में ईएसआई, बोनस, भविष्य निधि आदि सभी कानूनी लाभ प्रदान करना, साप्ताहिक अवकाश व ओवरटाइम का भुगतान भी शामिल है।

महिला कल्याण हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, ‘महिला कल्याण हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि में यह छूट पहले से ही जारी है। अब इसे देश की राजधानी दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को अपनी नीति की केंद्रीय प्राथमिकता मानती है।

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code