EPFO ने अपने सदस्यों को किया सतर्क : एजेंटों से बचें, आधिकारिक पोर्टल और उमंग एप से लें मुफ्त सेवाएं
नई दिल्ली, 16 जून। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को सतर्क करते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किया है कि वे EPFO से जुड़ी सेवाओं के लिए किसी भी अनाधिकृत एजेंट, साइबर कैफे या फिनटेक कम्पनियों की मदद न लें और सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या UMANG एप का उपयोग करें।
EPFO ने इसी क्रम में स्पष्ट किया है कि उसकी सभी डिजिटल सेवाएं – जैसे दावा दायर करना, खाते से पैसे निकालना, प्रोफाइल या KYC अपडेट करना और शिकायत दर्ज करना पूरी तरह नि:शुल्क, सुरक्षित और घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
संगठन ने यह कदम इसलिए उठाया है कि हाल ही में कई मामलों में देखा गया है, जिसमें कुछ निजी एजेंट इन निःशुल्क सेवाओं के बदले में लोगों से भारी शुल्क वसूल रहे हैं, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि सदस्यों की गोपनीय जानकारी भी खतरे में पड़ रही है।
संगठन ने हाल के महीनों में अपनी सेवाओं में कई सुधार किए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल के महीनों में कई सुधार किए हैं ताकि सेवाएं तेज, पारदर्शी और यूजर-फ्रेंडली बन सकें। इनमें KYC सुधार और सदस्य विवरण सुधार को आधार प्रमाणीकरण के जरिए सरल बनाया गया है। अब ज्यादातर मामलों में प्रोफाइल सुधार के लिए न तो नियोक्ता और न ही EPFO से मंजूरी लेनी होती है।
वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 2.34 करोड़ दावे ऑटो मोड में निबटाए गए
इसके अलावा, एक लाख रुपये तक की अग्रिम दावों की ऑटो सेटलमेंट सुविधा लागू की गई है, जो बीमारी, मकान, विवाह और शिक्षा जैसे मामलों में लागू होती है। इस सुविधा के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 2.34 करोड़ दावे ऑटो मोड में निबटाए गए। साथ ही, 15 जनवरी 2025 से ट्रांसफर क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नियोक्ता की मंजूरी की अनिवार्यता हटा दी गई है।
बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए भी नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता हटी
EPFO द्वारा एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के जरिए UAN जारी और सक्रिय किया जा रहा है। इससे सदस्य तुरंत पासबुक देख सकते हैं, KYC अपडेट कर सकते हैं और क्लेम दायर कर सकते हैं। वहीं दावा प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए अब चेक लीफ या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल, 2025 से बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए भी नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता हटा दी गई है।
किसी समस्या के लिए निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय या EPFO हेल्पडेस्क से संपर्क करें
EPFO ने यह भी बताया कि 2024-25 में EPFiGMS पोर्टल पर 16,01,202 और CPGRAMS पोर्टल पर 1,74,328 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 98% शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया गया। सदस्य EPFO की शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय या EPFO हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। EPFO की वेबसाइट है – www.epfindia.gov.in
सदस्य किसी अनाधिकृत एजेंट या संस्था के झांसे में न आएं
EPFO ने दोहराया कि सदस्य किसी अनाधिकृत एजेंट या संस्था के झांसे में न आएं, क्योंकि इससे उनका व्यक्तिगत व वित्तीय डेटा खतरे में पड़ सकता है। संगठन सभी हितधारकों से आग्रह करता है कि वे आधिकारिक ऑनलाइन सेवाओं का ही उपयोग करें, जो 100% सुरक्षित, पारदर्शी और नि:शुल्क हैं।
