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श्रम मंत्री मांडविया का एलान : EPS पेंशनभोगी 1 जनवरी 2025 से देशभर में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पा सकेंगे पेंशन

श्रम मंत्री मांडविया का एलान : EPS पेंशनभोगी 1 जनवरी 2025 से देशभर में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पा सकेंगे पेंशन

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नई दिल्ली, 4 सितम्बर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा।

EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बुधवार को इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, ‘केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2025 से देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली यह पहल पेंशनभोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगी और एक निर्बाध तथा कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करेगी।’

श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी बयान में डॉ. मांडविया ने कहा, ‘यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।’

ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ

उन्होंने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। उन्नत आईटी और बैंकिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, यह पेंशनभोगियों के लिए अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा।

उल्लेखनीय है सीपीपीएस पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा, भले ही पेंशनभोगी अपना स्थान बदल देता हो या अपना बैंक या शाखा। यह उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।

मंत्रालय ने बताया कि यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से ईपीएफओ के चल रहे आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में लॉन्च की जाएगी। अगले चरण में, सीपीपीएस आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में एक सुचारु परिवर्तन करेगा। सीपीपीएस मौजूदा पेंशन संवितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है, जो विकेंद्रीकृत है। इसमें ईपीएफओ (EPFO) का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते रखता है।

पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

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