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UP Monsoon Session: यूपी विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू, सदन में बोल रहे सीएम योगी

Vinayak Barot
Last updated: July 30, 2024 12:48 pm
Vinayak Barot
Published: July 30, 2024
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लखनऊ, 30 जुलाई। यूपी में लव जिहाद और छल कपट या जबर्दस्‍ती कराये गये धर्मांतरण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। कल यानी सोमवार को सदन में पेश किए गए उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। संशोधित अधिनियम में इन मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। आज यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन इस बिल को पारित करने पर विचार होगा।

उप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी की कार्यसूची में प्रस्ताव किया गया है कि आज इस संशोधित विधेयक को पारित करने के लिए विचार होगा। संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीड़न के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था।

  • कल पेश हुआ था बिल

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्‍ना ने सदन में पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 को सदन में पुरःस्थापित किया था। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने के इरादे से किसी को अगर धमकी देता है, हमला करता है, विवाह करता या करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, महिला, नाबालिग या किसी की तस्करी करता है तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा।

संशोधित अधिनियम में ऐसे मामलों में 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। जब यह विधेयक के रूप में पहली बार पारित करने के बाद कानून बना तब इसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था।

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