पुलवामा, 16 मई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी काररवाई को अंजाम देते हुए प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकवादी संगठन से जुड़े एक शीर्ष आतंकवादी की सात अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
NIA ने आतंकवादी सरताज अहमद मंटू की पुलवामा जिले के किसरीगाम में स्थित 19 मरला और 84 वर्ग फुट जमीन कुर्क की है। एनआईए विशेष अदालत के आदेश पर यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत कुर्की की यह काररवाई की गई है।
गौरतलब है कि NIA ने एक हफ्ते पहले ही जम्मू-कश्मीर में आतंकी गुर्गों पर अपनी काररवाई के तहत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के एक और शीर्ष आतंकवादी की छह अचल संपत्तियों को भी कुर्क किया था।
सरताज अहमद मंटू को 31 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था
NIA के अनुसार सरताज अहमद मंटू को 31 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से कई हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए थे। उसके खिलाफ 27 जुलाई, 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था और वर्तमान में वह शस्त्र अधिनियम, आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूए (पी) अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है।
एजेंसी के अनुसार सरताज अहमद मंटू जैश-ए-मोहम्मद के अपने पांच सह-आरोपित सदस्यों के साथ कश्मीर घाटी में नए घुसपैठ किए गए आतंकवादियों को पहुंचाने में शामिल था। इस दौरान भारत विरोधी एजेंडे के तहत सुरक्षा बलों/तंत्र पर आतंकी हमले करने की साजिश से संबंधित मामले (आरसी-02/2020/एनआईए/जेएमयू) में तीन आतंकवादी मारे गए और हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी जब्त किए गए।
उल्लेखनीय है कि मौलाना मसूद अजहर द्वारा 2000 में अपने गठन के बाद से JeM ने जम्मू-कश्मीर सहित भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (यूएनएससी) 1267 द्वारा जैश को ‘नामित विदेशी आतंकवादी संगठन’ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और समूह के नेता मौलाना मसूद अजहर को 2019 में यूएनएससी द्वारा ‘वैश्विक आतंकवादी’ के रूप में नामित किया गया था।