राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, अब दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे
नई दिल्ली, 30 अप्रैल। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता व दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर झटका लगा, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उनकी जमानत का केन्द्री अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया था। सिसोदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे।
मनीष सिसोदिया ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी भी पिछले वर्ष कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सीबीआई और ईडी के मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है।
अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया का पक्ष रखने के लिए उपस्थित वकील की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, अब राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
26 फरवरी, 2023 से जेल में बंद हैं सिसोदिया
गौरतलब है कि सिसोदिया को सीबीआई ने अब रद की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में उनकी कथित भूमिका के लिए पिछले वर्ष 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सीबीआई की FIR के बाद तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें नौ मार्च, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था, तभी से वह जेल में बंद हैं।