DGCA ने एअर इंडिया पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, सीएआर के उल्लंघन का आरोप
नई दिल्ली, 7 नवम्बर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के उल्लंघन के आरोप में विमानन कम्पनी एअर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया।
विमानन नियामक ने एक बयान में कहा कि उसने 2010 में सीएआर धारा 3, श्रृंखला एम भाग IV जारी किया था, जिसका शीर्षक था ‘बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानें रद करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं’। उस सीएआर को समय-समय पर संशोधित किया गया था। इनमें उड़ान में व्यवधान और विशेष रूप से अस्वीकृत बोर्डिंग, उड़ान रद्दीकरण और देरी के मामले में हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का समय शामिल है।
डीजीसीए ने कहा कि उसने मई, 2023 से लगातार विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का निरीक्षण किया है। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा, ‘एयरलाइंस के निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि एअर इंडिया संबंधित सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। तदनुसार, एअर इंडिया को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई है।’
बयान में आगे कहा गया है, ‘यह याद किया जा सकता है कि इसी तरह के निरीक्षण पिछले साल भी प्रमुख हवाई अड्डों पर किए गए थे और यात्रियों के अस्वीकृत बोर्डिंग पर सीएआर के प्रावधानों के साथ एअर इंडिया द्वारा इसी तरह के गैर-अनुपालन के आधार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’