‘अंबेडकर क्लर्क थे, संविधान से उनका कोई लेना-देना नहीं’, पूर्व वीएचपी नेता विवादित कमेंट के बाद गिरफ्तार
नई दिल्ली, 15 सितंबर। तमिलनाडु में वीएचपी के पूर्व नेता आरबीवीएस मणियन को बीआर अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिंदुत्व के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले आरबीवीएस मणियन ने अंबेडकर के अलावा संत-कवि तिरुवल्लुवर के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चेन्नई पुलिस ने मणियन को राजधानी के टी नगर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है।
आरबीवीएस मणियन तमिलनाडु में विश्व हिंदू परिषद की यूनिट के पूर्व उपाध्यक्ष थे। पिछले कुछ दिनों से उनके बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। उनके भड़काऊ बयानों की सोशल मीडिया पर आलोचना भी की गई। मणियन कई सारे हिंदुत्व संगठनों के अध्यक्ष पद भी रह चुके हैं। फिलहाल इन दिनों वह हिंदुत्व की विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले कार्यक्रमों में जाकर वह भाषण भी देते हैं।
- अंबेडकर पर क्या विवादित कहा?
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदुत्व नेता आरबीवीएस मणियन को अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है। मणियन दावा करते हुए कहते हैं कि अंबेडकर सिर्फ एक क्लर्क थे, जिनका काम ड्राफ्ट लिखना और उन्हें टाइप करने का काम था। हिंदुत्व नेता यहां तक दावा कर देते हैं कि अंबेडकर का ‘भारत के संविधान’ से कोई लेना-देना नहीं था।
मणियन ने कहा, ‘हम जब भी संविधान की बात करते हैं, तो वे तुरंत अंबेडकर को लेकर आ जाते हैं। यहां तक कि वर्तमान सरकार भी यही बात कह रही है। यदि आप संविधान निर्माता के तौर पर किसी को नामित करना चाहते हैं, तो आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम आगे करना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘अंबेडकर सिर्फ वहां एक क्लर्क थे, जो ड्राफ्ट लिखते थे, उन्हें टाइप करते थे और उनकी जांच करते थे। उनका कोई क्लॉज नहीं था। अंबेडकर ने सिर्फ प्रूफरीडिंग की थी।’
- तिरुवल्लुवर पर क्या कहा?
वीएचपी के पूर्व नेता मणियन ने यहां तक दावा किया कि तिरुवल्लवुर काल्पनिक हैं। उन्होंने कहा, ‘तिरुवल्लुवर जैसा कोई नहीं है। वह काल्पनिक हैं। हालांकि, अगर आप दावा कर रहे हैं कि तिरुवल्लुवर ने तिरुकल लिखा था, तो फिर आप रामायण की प्रामाणिकता से कैसे इनकार कर सकते हैं?’ मणियन के बयान को लेकर उनकी आलोचना की गई है। पुलिस ने आईपीसी की अलग-अलग धाराओं और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मणियन पर केस दर्ज किया है।