नई दिल्ली, 17 नवम्बर। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन सहित तीन लोगों को धनशोधन के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा, ‘तीनों (जमानत) आवेदन खारिज किये जाते हैं।’ न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपितों तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।
जांच एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में आरोपितों को गिरफ्तार किया था। जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कम्पनियों के माध्यम से काले धन को सफेद में बदलने का आरोप है।
अदालत ने हाल में धन शोधन मामले के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी और चार कम्पनियों समेत आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान भी लिया था।
गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मुहैया कराने के मामले की तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक पर गाज गिरी और जेल नंबर-7 के अधीक्षक दानिक्स अधिकारी अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में जेल अधीक्षक को बगैर पूर्व इजाजत मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा गया है।
जेल नंबर-7 में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को वहां मसाज सहित सभी वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराए जाने के आरोप लगे थे। जेल नंबर-7 में (दानिक्स अधिकारी) के जेल अधीक्षक अजीत कुमार पर सवाल उठे। मामले से जुड़े पहलुओं की जांच के बाद जेल अधीक्षक पर यह कार्रवाई की गई।