नवाब मलिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें : ईडी के आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, डी कम्पनी से संबंध होने के सबूत
मुंबई, 21 मई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए अपने आदेश में कहा कि इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि मलिक सीधे और जान बूझकर कुर्ला में स्थित गोवावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे।
अदालत ने इसके साथ ही नवाब मलिक और 1993 के बम विस्फोट मामले के आरोपित सरदार शाहवाली खान के खिलाफ एक प्रक्रिया जारी की है, जिसका नाम भी इस मामले में है। नवाब मलिक को पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपित बनाया गया है।
विशेष न्यायाधीश राहुल एन. रोकड़े ने अपने आदेश में कहा है कि मलिक ने डी कम्पनी के सदस्यों – हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। अदालत ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि आरोपित सीधे और जान बूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल हैं, इसलिए वह पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपित हैं।’
ईडी ने आरोप पत्र में उल्लेखित किया है कि नवाब मविक ने गोवावाला परिसर के सर्वेक्षण के लिए सरदार शाहवाली खान की मदद ली थी और हसीना पारकर और सरदार के साथ उसपर कब्जा करने के लिए बैठक की थी। चार्जशीट में सरदार खान के बयान भी दर्ज है, जिसमें उसने कहा ता कि मुनीरा प्लम्बर की ओर से गोवावाला कंपाउंड का किराया लेने वाला उसका भाई रहमान था और नवाब मलिक ने अपने भाई असलम मलिक के जरिए गोवावाला परिसर में कुर्ला जनरल स्टोर पर कब्जा कर लिया था।
गौरतलब है कि सरदार खान 1993 के विस्फोटों के मामले में औरंगाबाद जेल में बंद है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मलिक से उसकी मीटिंग तब हुई थी, जब वह पैरोल पर बाहर आया था।