नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए खाद्य तेलों और तिलहनों की भंडारण सीमा तय कर दी है।
एनसीडीईएक्स में सरसों तेल और तिलहन पर फ्यूचर ट्रेडिंग निलंबित
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से जारी निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) आदेश, 2021 पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवागमन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। एनसीडीईएक्स में सरसों तेल और तिलहन पर फ्यूचर ट्रेडिंग आठ अक्टूबर 2021 से निलंबित कर दी गई है।
सरकार के फैसले से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी
सरकार के इस फैसले से देशभर के उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। ज्ञातव्य है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की अधिक कीमतों से घरेलू खाद्य तेल कीमतों पर काफी असर पड़ा है।
केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय नीति तैयार की है कि खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण बना रहे। आयात शुल्क ढांचे को युक्ति संगत बनाने और संबद्ध पक्षों कई हितधारकों द्वारा भंडार की सीमा की स्वघोषणा के लिए वेब-पोर्टल शुरू करने जैसे उपाय पहले ही किए जा चुके हैं।
समझा जाता है कि खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों को और कम करने के लगातार प्रयास में केंद्र ने यह आदेश जारी किया है, जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है। इस आदेश के तहत, सभी खाद्य तेलों और तिलहनों की भंडार सीमा संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के उपलब्ध स्टॉक एवं खपत पैटर्न के आधार पर कुछ निर्धारित अपवादों के साथ तय की जाएगी।
राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक नियमित रूप से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/EOSP/login) पर घोषित और अपडेट किये जाते हैं।