भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण फिर लटका, लंदन हाई कोर्ट ने दी अपील की अनुमति
लंदन, 9 अगस्त। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) सहित अन्य भारतीय बैंकों से कई हजार करोड़ रुपये के कर्ज जालसाजी मामले में वांटेड भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण फिर लटक गया है क्योंकि लंदन हाई कोर्ट ने उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दे दी है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी थी भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की सुनवाई भारतीय अदालतों में करने के लिए उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले पर देश की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने भी मुहर लगा दी थी। हालांकि तभी से नीरव कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था।
अवसाद का हवाला देकर हाई कोर्ट में की थी अपील
इसी क्रम में हीरा कारोबारी की कानूनी टीम ने उसकी मानसिक सेहत का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट के जस्टिस मार्टिन शैंबरलेन ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए माना कि ‘गंभीर अवसाद’ और ‘आत्महत्या के बड़े खतरे’ की दलीलें ठोस हैं। जस्टिस मार्टिन ने कहा, ‘मेरे सामने यह सवाल है कि नीरव मोदी की अपील सुनी जा सकती है या नहीं और मेरे हिसाब से सुनी जा सकती है। इसलिए अपील करने की इजाजत दी गई है।’
हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अपील की इजाजत दी है और बाकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। अब लंदन हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। कोविड-19 से जुड़े नियमों के चलते कोर्ट की कार्यवाही वर्चुअली हो रही है।
इसी वर्ष फरवरी में खारिज हुई थीं कई याचिकाएं
इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात मान ली थी और उसकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह भी माना था कि नीरव मोदी ने सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने की साजिश रची। जमानत को लेकर नीरव मोदी के कई प्रयास मजिस्ट्रेट अदालत और उच्च न्यायालय में खारिज कर दिए गए थे क्योंकि उसके फरार होने का जोखिम रहा।
एंटीगा व बरबुडा में रह रहा नीरव का मामा मेहुल चोकसी
गौरतलब है कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये की जालसाजी की थी। दोनों सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। नीरव मोदी यहां है तो उसके मामा मेहुल चोकसी ने भारत से 2018 में भागने के बाद कैरेबियाई देश एंटीगा और बरबुडा की नागरिकता ले ली थी।
चोकसी लगभग तीन माह पूर्व एंटीगा से भी अचानक फरार हो गया था। वह क्यूबा भागने की तैयारी में था, तभी डोमिनिका पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल 51 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद खराब स्वास्थ का हवाला देकर वह जमानत पर छूटा और अब वापस एंटीगा में रह रहा है।