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फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार, पांच माह पूर्व दर्ज किया गया था पोर्नोग्राफी का केस

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मुंबई, 20 जुलाई। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शिल्ला शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को सोमवार की रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी के एक केस में गिरफ्तार कर लिया। कुंद्रा के खिलाफ इसी वर्ष फरवरी में पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे एप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में केस दर्ज किया गया था।

गौरतलब है कि पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामलों को लेकर भारतीय कानून काफी कठोर है। ऐसे मामलों में आईटी एक्ट के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराएं भी आरोपित के खिलाफ लिखी जाती हैं। इंटरनेट का चलन और आधुनिक तकनीक के विकसित हो जाने के बाद आईटी एक्ट में संशोधन भी किया जा चुका है ताकि वर्तमान परिवेश में ऐसे के मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को कठोरतम सजा दी जा सके।

अधिकतम सात वर्षों तक जेल की सजा का प्रावधान

इसके तहत आने वाले मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर पांच वर्ष तक की जेल या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा सात वर्षों तक बढ़ सकती है।

ऐसे कृत्यों पर लागू होता है पोर्नोग्राफी विरोधी कानून

इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता का व्यापार भी खूब फल फूल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफी एक बड़ा कारोबार बन गई है, जिसके दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री शामिल हैं, जो यौन, यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हों। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भेजने पर पोर्नोग्राफी विरोधी कानून लागू होता है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध

एंटी पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत पोर्नोग्राफी प्रकाशित, प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता। फिलहाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है।

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