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ईपीएफओ का फैसला : अब नौकरी छोड़ने के बाद भी मिलेगी पीएफ कोविड एडवांस की सुविधा

ईपीएफओ का फैसला : अब नौकरी छोड़ने के बाद भी मिलेगी पीएफ कोविड एडवांस की सुविधा

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नई दिल्ली, 17 जून। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने देश में व्याप्त कोरोना संकट के मद्देनजर लगातार दूसरे वर्ष अपने लगभग छह करोड़ खाताधारकों को नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस प्रदान करने की घोषणा की है। इस तहत नौकरी छोड़ने या नौकरी जाने के बाद भी लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

ईपीएफओ ने कहा है कि अगर किसी ने नौकरी छोड़ दी है और अब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल सकी है तो भी उसके पीएफ कॉर्पस का एक हिस्सा वह कोविड एडवांस की तरह निकाल सकता है।

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत ईपीएफ उपभोक्ताओं को एडवांस लेने की सुविधा दी थी। इसके तहत खाताधारक अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75 फीसदी या तीन महीने की सैलरी (बेसिक और डीए) के बराबर राशि में से जो कम हो, उसके बराबर राशि की निकासी कर सकते थे। अब इस वर्ष भी यह सुविधा प्रदान की गई है।

ईपीएफ योजना के दायरे में आने वाले कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिए पात्र हैं। इसके लिए ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल के उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है। संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि कोष (संशोधन) योजना, 2020 पिछले साल 28 मार्च से अमल में आई थी।

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