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कोरोना मरीजों के इलाज में पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

कोरोना मरीजों के इलाज में पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

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नई दिल्ली, 15 मई। देशभर में कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का नि:शुल्क इलाज कर रहे अस्पतालों को मुफ्त में ऑक्सीजन और वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विप्लव शर्मा की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका में कोरोना मरीजों का नि:शुल्क इलाज कर रहे अस्पतालों को कोरोनारोधी टीके खरीदने, ऑक्सीजन प्लांट लगाने अथवा जेनरेटर के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता विप्लव का कहना है कि ऑक्सीजन, उपचार, वैक्सीन आदि की कमी के कारण कई रोगियों की जान चली जा रही है, लिहाजा पीएम केयर्स फंड का उपयोग इसके लिए किया जाना चाहिए।

उन्होंने अपनी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से यह भी मांग की है कि वह सभी राज्यों के सांसदों और विधायकों को भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इसके लिए अपने एमपी/एमएलए फंड खर्च करने का निर्देश जारी करे।

शर्मा ने केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है कि मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और जरूरत के हिसाब से और विद्युत शवदाहगृह बनाए जाएं।

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