निजी विमानन कम्पनी एअर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना, वैध टिकट के बावजूद यात्री को विमान में चढ़ने से रोका था
नई दिल्ली, 14 जून। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वैध टिकट होने के बावजूद यात्रियों को विमान में चढ़ने से मना करने के मामले में निजी विमानन कम्पनी ‘एअर इंडिया’ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
डीजीसीए ने मुद्दा हल करने के लिए एयरलाइन को सिस्टम स्थापित करने की सलाह दी
सक्षम प्राधिकारी ने जुर्माना लगाने के अलावा एयरलाइन को सलाह दी गई है कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम को स्थापित करे। डीजीसीए ने कहा, ‘ऐसा प्रतीत होता है कि एयरलाइन के पास इस संबंध में कोई नीति नहीं है और वह असहाय यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, जिनकी संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।’
विमानन नियामक ने वैध टिकट रखने वाले और समय पर प्रस्तुत करने वाले यात्री को बोर्डिंग से वंचित करने के मामले में एयरलाइंस द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों को भी निर्धारित किया है।
टाटा संस ने कैंपबेल विल्सन को एअर इंडिया का सीईओ व एमडी नियुक्त किया
इस बीच टाटा संस ने कैंपबेल विल्सन को अपनी विमानन कम्पनी एअर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त करने की घोषणा की है। कम्पनी ने कहा कि एअर इंडिया के निदेशक मंडल ने विल्सन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
कर्मचारियों को वीआरएस के लिए प्रोत्साहन सहित अन्य उपायों की भी घोषणा
एअर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के एक तबके को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर बुधवार को नकद प्रोत्साहन समेत अन्य उपायों की भी घोषणा की। इसके साथ कर्मचारियों की पात्रता को लेकर उम्र सीमा को 55 से घटाकर 40 कर दिया गया है। गौरतलब है कि टाटा समूह ने पिछले वर्ष आठ अक्टूबर को सफल बोली लगाने के बाद इस वर्ष 27 जनवरी को एअर इंडिया का नियंत्रण हासिल कर लिया था।
अतिरिक्त लाभ के रूप में चालक दल के सदस्यों की आयु सीमा 55 से घटाकर 40 वर्ष
कर्मचारियों को बुधवार को भेजे पत्र में एयरलाइन ने कहा कि एअर इंडिया के मौजूदा नियमन के तहत स्थायी कर्मचारी अगर 55 वर्ष के हैं और उन्होंने 20 वर्षों तक काम किया है तो वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। कम्पनी एक अतिरिक्त लाभ के रूप में चालक दल के सदस्यों के लिए आयु सीमा 55 वर्ष से कम कर 40 वर्ष कर रही है।