निर्वाचन आयोग ने दी नई सुविधा : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब 18 वर्ष पूर्ण होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा
नई दिल्ली, 28 जुलाई। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 17 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड के लिए अग्रिम आवेदन करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही अब युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
17 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अग्रिम आवेदन कर सकेंगे
गौरतलब है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पहले युवाओं को 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार अब मतदाता सूची में 17 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।
तकनीकी-सक्षम समाधान तैयार करने का चुनाव आयोग का निर्देश
मतदाता सूची में नामांकन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ/ईआरओ/एईआरओ को तकनीकी-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में मदद मिल सके।