शीतकालीन सत्र निर्धारित अवधि से एक दिन पहले समाप्त, संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर। संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित अवधि से एक दिन पहले ही गुरुवार को समाप्त हो गया और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इस माह की चार तारीख को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त होना था।
लोकसभा की कार्यवाही 74 प्रतिशत कामयाब रही – ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन ने 14 बैठकों में, 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान 12 नए विधेयक संसद में पेश भी किए गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही 74 प्रतिशत कामयाब रही।
उच्च सदन में कुल 17 विधेयक पारित किए गए – जगदीप धनखड़
वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने समापन वक्तव्य में कहा कि सत्र के दौरान सदन ने महत्वपूर्ण कार्य निबटाए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू-कश्मीर, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और तीन आपराधिक कानून विधेयक शामिल हैं।
इसके पूर्व राज्यसभा में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित किए गए। राज्यसभा ने इन तीनों विधेयकों को मंजूरी दी। लोकसभा इसे बुधवार को ही स्वीकृति दे चुकी थी। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय दण्ड संहिता 1860 का स्थान लेगा। यह देश में फौजदारी अपराधों पर प्रमुख कानून है। नये विधेयक में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है।
लोकसभा से सीईसी व अन्य ईसी (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक स्वीकृत
उधर लोकसभा ने दिन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, दूरसंचार विधेयक और प्रेस तथा आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक को भी स्वीकृति दी। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुडे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है।
प्रेस और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित
इसी क्रम में संसद ने प्रेस और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने आज इसे मंजूरी दी और राज्यसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र-पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। इसमें विदेशी पत्र-पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है।
दूरसंचार विधेयक 2023 भी पारित
इसके अलावा संसद ने दूरसंचार विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज कुछ संशोधनों के साथ विधेयक का अनुमोदन किया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका लक्ष्य सेवाओं और नेटवर्क सहित दूरसंचार क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार लाना है।
विधेयक में दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और प्रचालन संबंधी कानून में संशोधन करते हुए इसे मजबूती प्रदान करने के उपाय किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका लक्ष्य दूरसंचार क्षेत्र में बदलाव लाना है।