यूपी में भाजपा उम्मीदवार को 8 बार वोट देने वाले शख्स का वीडियो वायरल, विपक्षी दलों की काररवाई की मांग, केस दर्ज
नई दिल्ली, 19 मई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें एक युवक को घनी आबादी वाले राज्य के एक मतदान केंद्र पर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में कई वोट डालते हुए दिखाया गया है।
फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र का है मामला, मुकेश राजपूत भाजपा उम्मीदवार
हालांकि स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन दो मिनट के वीडियो में मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भाजपा उम्मीदवार मुकेश राजपूत को कम से कम आठ बार वोट करते देखा जा सकता है। राजपूत उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं।
इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा एक्स पर घटना का वीडियो साझा करने और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से काररवाई की मांग करने के तुरंत बाद पुलिस की काररवाई हुई। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, ‘प्रिय चुनाव आयोग, क्या आप इसे देखते हैं? एक व्यक्ति 8 बार मतदान कर रहा है। अब जागने का समय है।’
चुनाव आयोग जी,
देख रहे हैं.. एक लड़का 8-8 बार वोट कर रहा है.
अब तो जागिए. pic.twitter.com/2UQqE1XfLv
— Congress (@INCIndia) May 19, 2024
वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर किया और चुनाव आयोग से काररवाई की मांग की। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, ‘अगर चुनाव आयोग को लगता है कि यह गलत है तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ काररवाई करनी चाहिए, अन्यथा…बीजेपी की बूथ समिति वास्तव में एक लूट समिति है।’
अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई ज़रूर करे, नहीं तो…
भाजपा की बूथ कमेटी, दरअसल लूट कमेटी है। #नहीं_चाहिए_भाजपा pic.twitter.com/8gwJ4wHAdw
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 19, 2024
खैर, मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद एआरओ प्रतीत त्रिपाठी की शिकायत के आधार पर नया गांव पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अन्य प्रासंगिक कानूनों की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 171एफ (चुनाव से संबंधित अपराध), आईपीसी की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा), धारा 128, 132 और 136 शामिल हैं।