वाराणसी की अदालत ज्ञानवापी मामले पर सोमवार को सुनाएगी फैसला, निषेधाज्ञा लागू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
वाराणसी, 11 सितम्बर। धार्मिक नगरी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। इसके मद्देनजर वाराणसी में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश
वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है।
संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश
ए. सतीश गणेश ने बताया कि पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित काररवाई बल तैनात करने को कहा गया है। जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया मंचों पर लगातर नजर रखने का निर्देश भर जारी किया गया है।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अदालत सोमवार 12 सितम्बर को इस पर आदेश जारी करेगी।