यूजीसी ने घोषित की फीस रिफंड पॉलिसी : एडमिशन रद करने पर लौटानी होगी पूरी फीस

मुंबई, 5 जुलाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फीस रिफंड को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत यूजीसी ने ‘फीस रिफंड पॉलिसी 2023-24’ की घोषणा की है और एडमिशन रद करने वाले छात्रों को पूरी फीस वापस करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए छात्रों को 30 सितम्बर तक एडमिशन रद करने की डेडलाइन दी गई है।

उल्लेखनीय है कि देशभर से छात्रों और अभिभावकों द्वारा विभिन्न आयोग के कॉलेजों में एडमिशन रद कराने वाले छात्रों की फीस वापस न किए जाने की शिकायतें दर्ज कराई गई थी।

नई गाइडलाइन पर चर्चा के बाद लिया गया अंतिम निर्णय

इस संबंध में हाल ही में आयोग की बैठक में फीस रिफंड को लेकर नई गाइडलाइन पर चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। 30 सितम्बर तक अपना प्रवेश रद करने वाले छात्रों को संबंधित संस्थान से पूरी फीस वापस करनी होगी। इसलिए जो छात्र 31 अक्टूबर तक अपना एडमिशन रद कराएंगे, उनकी फीस से कॉलेज द्वारा केवल एक हजार रुपये ही काटे जा सकेंगे।

जारी किए गए ये निर्देश

  • यदि एडमिशन के लिए कॉलेज द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से 15 या अधिक दिन पहले प्रवेश वापस लिया जाता है, ऐसे में कॉलेज को पूरी फीस वापस करनी होगी।
  • छात्रों को समय-सीमा के 15 दिनों के भीतर भुगतान की गई कुल फीस का 90% रिफंड मिल जाएगी।
  • यदि अवधि 15 दिन से कम है तो कुल शुल्क का 80 प्रतिशत वापस कर दिया जाएगा।
  • एडमिशन की अंतिम तिथि के 15 या अधिक दिन बीतने की स्थिति में शुल्क का 50% वापस किया जा सकता है।
  • एडमिशन की अंतिम तिथि के 30 या अधिक दिन बाद तक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
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