नई दिल्ली, 5 मई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान को लेकर कुमार विश्वास को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज हुआ था। विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे।
कुमार विश्वास ने याचिका दायर करके कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, उससे स्पष्ट है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाकर याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश कर रही है, जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं है।
- 20 अप्रैल को कुमार विश्वास के घर पहुंची थी पुलिस
पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित विश्वास के घर पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था।
- अलगाववादी तत्वों से आप के जुड़ाव का आरोप लगाया
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब वह लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए आप समर्थकों के साथ गांवों में घूम रहे थे, तो कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने उन्हें रोका और उन्हें खालिस्तानी कहा। शिकायतकर्ता ने कहा था, “इस तरह की घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं। यह सब तब शुरू हुआ, जब विश्वास ने आप संयोजक केजरीवाल के खिलाफ समाचार चैनलों/सोशल मीडिया मंचों पर अलगाववादी तत्वों से आप के जुड़ाव का आरोप लगाते हुए भड़काऊ बयान दिया।”