बजट 2024 : नई आयकर व्यवस्था के तहत छूट सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है केंद्र सरकार
नई दिल्ली, 18 जून। भारत सरकार जुलाई के मध्य में पेश किए जाने वाले आगामी बजट में कुछ व्यक्तिगत आयकर दरों को कम करने पर विचार कर रही है। इसमें किसी भी कर से पहले आय सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना भी शामिल है। यह बदलाव केवल नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने वालों पर लागू होगा और इसका उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से कम आय वर्ग के लोगों को अधिक व्यय योग्य आय प्रदान करना है। वेबसाइट ‘मनी कंट्रोल’ की एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कुछ शीर्ष अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।
बजट 2020 ने व्यक्तियों को मौजूदा ढांचे के बीच चयन करने की अनुमति दी, जो निर्दिष्ट निवेशों के माध्यम से कम कर प्रभाव प्रदान करता है, और एक नई प्रणाली जो कम कर दरें प्रदान करती है, लेकिन अधिकतर कटौतियों और छूटों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, करदाता कुछ धाराओं के तहत निवेश के लिए कटौती और घर किराया भत्ता और छुट्टी यात्रा भत्ता जैसी छूट का दावा कर सकते हैं।
अधिकारियों का कहना है कि केंद्र द्वारा नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के उद्योग प्रतिनिधियों के अनुरोध पर विचार करने की संभावना नहीं है। एक अधिकारी ने कहा, ‘उच्च आयकर स्लैब में बदलाव की संभावना नहीं है क्योंकि वर्तमान में निम्न आय वाले लोगों के लिए उपभोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।’
सरकार द्वारा पुरानी कर व्यवस्था के तहत दरों को समायोजित करने की संभावना नहीं है, भले ही उच्चतम आयकर दर 30 प्रतिशत की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के अनुरोध किए गए हों। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक लोगों को नई व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो छूट और छूट को हतोत्साहित करती है।
नई कर व्यवस्था में, सालाना 15 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले लोग सबसे अधिक 30 प्रतिशत कर स्लैब में आते हैं, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह स्लैब 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर शुरू होता है। एक अन्य अधिकारी के अनुसार, सरकार सब्सिडी और अन्य योजनाओं पर खर्च बढ़ाने की बजाय व्यक्तिगत आयकर दरों में संभावित कमी को प्राथमिकता दे रही है, जो अपव्यय की संभावना रखते हैं।