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सुप्रीम कोर्ट की हिदायत – कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले का राजनीतिकरण ना करें…

सुप्रीम कोर्ट की हिदायत – कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले का राजनीतिकरण ना करें…

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नई दिल्ली, 28 मई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों को भी हिदायत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता को कहा कि मामले का राजनीतिकरण न करें, जांच शुरुआती दौर में है।

SIT को जांच के लिए और समय देने का फैसला

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि SIT जांच चल रही है। SIT ने स्पॉट विजिट किया। मोबाइल व वीडियो सीज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्रम में SIT को जांच के लिए और समय देने का फैसला किया है।

शाह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ी, HC में चल रही कार्यवाही भी रोकी

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एमपी के मंत्री विजय शाह को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बरकरार रखने का फैसला किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही को भी बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समानांतर सुनवाई की जरूरत नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो SIT बनाई थी, उसने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले की जांच कर रही SIT के हेड सागर जोन के DIG प्रमोद वर्मा हैं जबकि SSB के डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह इसकी सदस्य हैं।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने की मांग से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक मंत्री हैं, ऐसे संवेदनशील समय मे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ’मेरे बयान को गलत समझा गया जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है।’

दरअसल, विजय शाह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

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